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कंटेनमेंट जोंस में लॉकडाउन 5.0 और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध अनलॉक 1 में क्या-क्या है?

देश में कोरोना महामारी के वर्तमान स्थिति को देखते हुए गृहमंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 की समाप्ति के बाद नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण) ने कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर तीन चरणों में गतिविधियों में छूट को लेकर सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसे अनलॉक 1 कहा गया है। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ज़रूरत के हिसाब से पाबंदियां लगा सकते हैं।

जैसा कि आपको पता है कि कंटेनमेंट ज़ोन मतलब जहां संक्रमित ज़्यादा हैं। किसी इलाके में पॉजिटिव केस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हिस्ट्री और जनसंख्या घनत्व के आधार पर इन्हें रैपिड रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) चिन्हित करती है। इस आधार पर इसे बाकी इलाके से काट दिया जाता है और पाबंदियां लगा दी जाती हैं।

कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक 1 में तीन चरण रखे गए हैं। इसमें कैसे कौन से चरण में क्या गतिविधियां होंगी और रियायतें क्या मिलेंगी?

पहला चरण

8 जून से लागू होने वाले इस चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल से संबंधित गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (एसओपी) जारी करेगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सफाई के बंदोबस्त हो सकें और कोरोनावायरस के प्रसार को रोका जा सके।

दूसरा चरण

दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट खोले जाएंगे। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह ली जाएगी। संस्थानगत स्तर पर भी बात की जाएगी। साथ ही अभिभावकों की भी राय ली जाएगी। इस फीडबैक पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा। जुलाई से यह संस्थान खोले जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करेगा ताकि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।

तीसरा चरण

इस चरण में परिस्थितियों का आकलन करके इन सेवाओं को वापस शुरू किए जाने की तारीख़ पर फैसला होगा-

इंटरनेशनल एयर ट्रैवल (डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की तारीख़ पर फैसला अनलॉक-1 के तीसरे फेज़ में होगा), मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और ऐसी ही अन्य जगहें, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद से जुड़ी, मनोरंजन जगत से जुड़ी, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी, धार्मिक-सांस्कृतिक भीड़ इकट्ठा करने पर फैसला।

इनमें दी गई हैं रियायतें-

सरकार ने रात के समय बाहर निकलने के समय में भी ढील दी है। इसके तहत अभी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच बाहर निकलने के स्थान पर एक जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकलने की मनाही होगी।

कंटेनमेंट जोन के लिए ज़िला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए ये ज़ोन निर्धारित करेंगे। कंटेनमेंट ज़ोन में 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।

कंटेनमेंट जोन में केवल ज़रूरी सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत रहेगी। इसके अलावा किसी को बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के आकलन के हिसाब से कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर जाने जैसे कई गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं।

एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में और राज्य के भीतर व्यक्तियों-सामानों की आवाजाही में कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पेशल परमिशन/अप्रूवल/ई-परमिट की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। हालांकि अगर कोई राज्य लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों की आवाजाही को नियंत्रित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे पहले से अच्छे से प्रचार करना होगा कि वो कैसी पाबंदियां लगा रहे हैं।

पहले की तरह से पैसेंजर ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने वाली फ्लाइट्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम चलते रहेंगे।

पड़ोसी देशों से समझौतों के हिसाब से क्रॉस लैंड-बॉर्डर व्यापार में छूट होगी। कोई राज्य सामानों के वाहनों को नहीं रोकेगा।

65 साल के ऊपर के बुजुर्गों, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों वाले लोगों, 10 साल से कम के बच्चों, प्रेगनेंट महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि कोई ज़रूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी चीज ना हो।

दफ्तर, कार्यस्थल पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य के अधिकारी भी लोगों को ऐप इंस्टाल करने की सलाह देंगे।

एक जून से 30 जून के दौरान भी लॉकडाउन की तरह ही शादियों में पचास से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है।

सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

लोगों को एक दूसरे से दो गज़ की दूरी बनाए रखनी होगी।

दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के भीतर पांच से अधिक ग्राहकों को नहीं आने दिया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी।

भारत की स्थिति औऱ क्या हैं ताजा आंकड़े?

जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़े के अनुसार अब तक पूरी दुनिया के 188 देशों में कुल 59,91,102 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 25,30,050 मरीज ठीक हो गये तथा 3,66,875 की मृत्यु हो चुकी है।

भारत संक्रमण के मामले में शीर्ष 10 देशों में 9 वें स्थान पर है।

वहीं भारत में अब तक 1,81,796 लोग संक्रमित हुए हैं। 86880 मरीज ठीक हुए हैं तथा 5185 लोग मर चुके हैं।

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Disclaimer: इस लेख में अभिव्यक्ति विचार लेखक के अनुभव, शोध और चिन्तन पर आधारित हैं। किसी भी विवाद के लिए फोरम4 उत्तरदायी नहीं होगा।

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