छात्रों के लिए खुशखबरी, दाखिले के दौरान नहीं जमा करने होंगे मूल प्रमाण पत्र, जानें- दाखिला रद करवाने पर वापस मिलेगी फीस
यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की ओर से कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब कोई भी कॉलेज में दाखिला लेते समय मूल दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकता। साथ ही दाखिला रद करवाने पर फीस भी वापस देनी होगी। बता दें कि यूजीसी ने यह अधिसूचना बुधवार को जारी की है।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि “उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब से किसी भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा”
उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
अब से किसी भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा ।@ugc_india @AICTE_INDIA @PIBHindi #FEEREFUND pic.twitter.com/hE7iU5p0D2— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 10, 2018
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा- ”2019-2020 से विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों की मूल प्रति जैसे की मार्कशीट्स व अन्य सर्टिफिकेट्स शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय नहीं जमा करवाना पड़ेगा।”
यूजीसी की नए दिशानिर्देश के अनुसार कोई भी कॉलेज यदि किसी भी छात्र का दाखिला रद करवाने के बाद फीस वापस नहीं करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2019-2020 से विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों की मूल प्रति जैसे की मार्कशीट्स व अन्य सर्टिफिकेट्स शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय नहीं जमा करवाना पड़ेगा ।
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— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 10, 2018
दाखिला रद कराने पर कितनी मिलेगी वापिस फीस
यूजीसी के नए दिशानिर्देश के अनुसार ‘अगर छात्र किसी भी कॉलेज से अपना नाम वापस लेता है तो कॉलेज की फीस लौटाना आवश्यक होगा। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि कॉलेज एडमिशन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर काफी फीस रख लेते हैं, लेकिन अब 5 फीसद ही या अधिकतम 5 हजार रुपये ही कॉलेज अपने अकाउंट में रख सकता है।
दाखिला बंद होने की 15 दिन पहले कोई भी छात्र अपना दाखिला रद करवाता है तो उसे 100 फीसद फीस यानी पूरी फीस वापिस दी जाएगी। बता दें कि यदि कोई छात्र दाखिले का शुल्क निर्धारित की गई तिथि से 15 दिन पहले अपना नाम कटवा लेता है तो छात्र की 90 फीसदी राशि उसे लौटा दी जाएगी। इससे अलावा यदि आप निर्धारित तिथि के बाद नाम कटवाते हैं तो संस्थान आपको 8० फीसद शुल्क वापस करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी एक्ट,1956 के सेक्शन 2(एफ) में यह बदलाव किया है।
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