दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में ईसी की बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित दिशा निर्देश पारित किए गए हैं। एमएचआरडी की ओर से जारी आरक्षण संबंधी सर्कुलर को 5 माह के बाद शनिवार को ईसी की बैठक में पास किया गया। ईसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सभी खाली पद भरने के लिए जारी सर्कुलर को स्वीकार करते हुए रोस्टर प्रणाली को सही करके आरक्षण को लागू करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया एक महीने के अंदर शुरू करने के स्पष्ट दिशा निर्देशों को पारित किया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय एससी, एसटी ओबीसी टीचर्स फोरम के महासचिव व विद्वत परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर हंसराज ‘सुमन’ ने बताया है कि एमएचआरडी के संयुक्त सचिव गिरीश सी होशूर ने कुलपति को सर्कुलर जारी कर केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक वर्ग के आरक्षण हेतु 9 जुलाई,2019 के अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबके को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो कि इस अधिनियम के सेक्शन (2 सी ) में उल्लेखित है। इस संबंध में एमएचआरडी ने 12 जुलाई, 2019 को भी अधिसूचित किया है जो कि 7 मार्च 2019 से लागू किया गया। इस संदर्भ में आरक्षण संबंधी दिशा निर्देश डीओपीटी को 31 जनवरी 2019 को दिए गए ताकि उनके अनुसार रोस्टर बनाया जा सके।
प्रोफेसर सुमन का कहना है कि एमएचआरडी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती के आरक्षित शिक्षक वर्ग के स्वीकृत पदों के अनुसार किया जाना है चाहे वह कोई भी विभाग या विषय की शाखा हो जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एक यूनिट (इकाई ) माना जायेगा। उसमें आगे लिखा है उपरोक्त निर्देशों के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही की जाए और इन दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाए।
उनका कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति ना करने से उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बाधा उत्पन्न हो रही है, आए दिन विश्वविद्यालयों में तरह-तरह के नियमों का हवाला देते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को बाधित किया जाता रहा है और नियमों की अनदेखी के चलते शैक्षणिक वातावरण खराब हुआ है। उनका कहना है कि एमएचआरडी के स्पष्ट दिशा निर्देश उल्लेख करते हैं कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया को एक महीने के भीतर आरम्भ करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मानक को बनाए रखने का विश्वविद्यालय के अधिकारी आश्वासन दे।
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